सुप्रीम कोर्ट में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका, SIR में वोटर डिलीशन की SIT जांच की मांग
नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने से जुड़े आरोपों की जांच के लिए स्वतंत्र SIT या न्यायिक जांच आयोग गठित करने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े कुछ फैसले अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए। याचिका में ऐसे फैसलों, दिशानिर्देशों और सॉफ्टवेयर बदलावों को रद्द करने तथा पुराने वैधानिक Form 6 को बहाल करने की मांग भी की गई है।
याचिका में CEC ज्ञानेश कुमार समेत संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 32 के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। चुनाव आयोग की ओर से यह कहा गया है कि SIR से जुड़े फैसले आयोग की मंजूरी से लिए गए थे।
मामला फिलहाल विचाराधीन है।

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