महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को शपथ लेने के अगले दिन ही बेनामी संपत्ति ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत मिली है। 2021 में बेनामी संपत्ति मामले में जब्त की गईं अजित पवार की संपत्तियों को मुक्त कर दिया गया है। दिल्ली में बेनामी संपत्ति लेनदेन रोकथाम अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के बाद आयकर विभाग ने यह कार्रवाई की। न्यायाधिकरण ने अजित और उनके परिवार के खिलाफ बेनामी संपत्ति के स्वामित्व के आरोपों को खारिज कर दिया था। सात अक्तूबर 2021 को अजित पवार के 70 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की थी।
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