साउथ एक्टर नागार्जुन के एन कन्वेंशन सेंटर पर HYDRAA का बुल्डोजर चला, जिस पर एक्टर का रिएक्शन आया है। उन्होंने दुख जताया और कहा कि ये बिल्डिंग अवैध नहीं थी। कोर्ट में ये केस पेंडिंग है और अगर उनके खिलाफ फैसला आता तो वह खुद इसे गिरा देते। जबकि अभी इस पर स्टे लगा हुआ है।नागार्जुन ने कहा कि उनका 10 एकड़ में फैला कन्वेंशन हॉल अवैध नहीं था और न ही अतिक्रमण किया गया थानागार्जुन के मुताबिक, वह कोर्ट से राहत की मांग करेंगे क्योंकि बिना सूचना के ये कदम हाइड्रा ने उठाया हैजहां साउथ एक्टर नागार्जुन अक्किनेनी बेटे नागा चैतन्य की सगाई करके खुशी से झूम रहे थे। वहीं, अब उन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। आपदा प्रबंधन एवं संपत्ति संरक्षण एजेंसी (HYDRAA) ने शुक्रवार, 23 अगस्त को उनकी प्रॉपर्टी कन्वेंशन सेंटर पर बुलडोजर चला दिया है। रंगारेड्डी जिले के शिल्परामम के पास बने इस हॉल को गिरा दिया गया है। यह कार्रवाई जल निकायों और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अवैध निर्माणों को हटाने के लिए की गई है। अब इस एक्शन पर एक्टर का रिएक्शन भी आया है। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए दुख जाहिर किया है।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर नागार्जुन का कन्वेंशन सेंटर 10 एकड़ में फैला था। और यह पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करता पाया गया। बताया जा रहा है कि सेंटर ने तुम्मिडीकुंटा झील पर अतिक्रमण किया था। जिसमें फुल टैंक लेवल (FTL) के अंदर 1.12 एकड़ और झील के बफर जोन के अंदर करीब 2 एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया था। हाइड्रा अधिकारियों ने यह कार्रवाई शिकायतें मिलने के बाद की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कन्वेंशन सेंटर के निर्माण में पास के जल निकाय तम्मिडी चेरुवु पर अवैध अतिक्रमण किया गया है।नगार्जुन का आया रिएक्शनरिपोर्ट बताती है कि हाइड्रा के पास एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया था कि कन्वेंशन सेंटर के मालिकों ने साढ़े तीन एकड़ के क्षेत्र पर अतिक्रमण किया था, जो मूल रूप से झील का हिस्सा था। अब इस पर एक्टर ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, ‘एन कन्वेंशन के संबंध में किए गए अवैध तरीके से इस तोड़-फोड़ से दुखी हूं। यह कोर्ट के आदेशों और स्टे ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर की गई कार्रवाई है।’नागार्जुन ने कोर्ट से की राहत की मांगएक्टर ने कहा कि वह कुछ फैक्ट्स बताने के लिए ये बयान जारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने एक इंच भी अतिक्रमण नहीं किया है। टये सेंटर एक प्राइवेट लैंड पर बनाया गया था। उसके संबंध में जो इमारत गिराने का नोटिस पहले आया था, उस पर स्टे ऑर्डर आ गया है। और आज गलत सूचना के आधार पर, गलत तरीके से तोड़-फोड़ की गई। बिल्डिंग गिराने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था। एक कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में, अगर न्यायालय ने मेरे खिलाफ फैसला दिया होता, तो मैं खुद ही विध्वंस कर देता। लेकिन मामला अभी वहां पेंडिंग है। फैसला आना बाकी है। मैं ये साफ करना चाहता हूं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह का गलत निर्माण या अतिक्रमण नहीं किया गया है। सार्वजनिक रूप से ये गलत धारणा न बने, इसलिए में ये रिकॉर्ड पर रख रहा हूं। हम अधिकारियों द्वारा की गई गलत कार्रवाइयों के संबंध में न्यायालय से उचित राहत की मांग करेंगे।’