रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी और नई FIR पर रोक,यूट्यूबर के दिमाग में गंदगी भरी है-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (18 फरवरी, 2025) को सुनवाई करते हुए यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को फटकार लगाई और कहा कि उन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं, उसमें हम उनकी क्या मदद करें. 16 फरवरी को रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देशभर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को एकसाथ जोड़ने की मांग की थी. यूट्यूब के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के एक एपिसोड में रणवीर अलहाबादिया पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कुछ टिप्पणियां कीं, जिन पर देश में बवाल मच गया. उन पर अश्लील कॉमेडी करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गईं.जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच पर सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलहाबादिया से कहा, ‘फेमस हो गए हैं, तो क्या कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है? माता-पिता के बारे में अश्लील बातें कीं. यह दिखाता है कि उसके दिमाग मे कुछ गंदगी भरी है.’ इस दौरान रणवीर इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिकाकर्ता को धमकी मिल रही हैं. ज़ुबान काट कर लाने वाले को ईनाम का ऐलान किया गया है.याचिकाकर्ता की दलील पर कोर्ट ने कहा कि इस व्यक्ति को चर्चा में आने का शौक है. जो धमकी का ऐलान कर रहा है, शायद उसे भी ऐसा शौक होगा. कोर्ट कहा कि रणवीर इलाहाबादिया ने जो कहा है, माता पिता बहनें सब उससे शर्मिंदा होंगे. कोर्ट ने रणवीर अलहाबिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा, ‘हम नोटिस जारी कर रहे हैं. फिलहाल ठाणे, जयपुर और गुवाहाटी में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक. जांच में पूरा सहयोग करें. जांच अधिकारी के बुलाने पर पेश हों. इस प्रकरण को लेकर कहीं भी कोई और एफआईआर दर्ज न हो.कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर याचिकाकर्ता को जान पर खतरा महसूस हो रहा है तो पुलिस से मदद मांग सकता है और रणवीर को अपना पासपोर्ट ठाणे पुलिस स्टेशन में जमा करवाना होगा. इंडियाज गॉट लेटेंट के इस शो में रणवीर इलाहाबादिया के साथ समय रैना, आशीष चंचलानी, अप्रूवा मखीजा भी मौजूद थे. उनके खिलाफ भी मामले दर्ज हुए हैं. हालांकि, शो के सभी एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए गए हैं.

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