राहुल गांधी के खिलाफ FIR, जांच में ओम बिरला का रहेगा अहम रोल!

संसद के मकर द्वार पर बीआर अंबेडकर के कथित अपमान को लेकर संसद परिसर में विपक्ष-कांग्रेस और एनडीए सांसदों के बीच झड़प में पूर्व मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए. घटना के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन पर शारीरिकहमला और उकसावे का आरोप लगाया गया और उन पर हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई.

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ संसद में धक्का-मुक्की मामले में एफआईआर दर्ज कर ली. बीजेपी सांसदों ने गुरुवार को ही कांग्रेस सांसद के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. हालांकि बीजेपी की शिकायत के बावजूद हत्या के प्रयास के आरोप वाली धारा में राहुल गांधी पर केस दर्ज नहीं हुआ है. दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), धारा 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), धारा 351 (आपराधिक धमकी) और धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है.

पीटीआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि राहुल गांधी को मामले के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *