सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड की वैधता बरकरार रखी, नई पारदर्शिता उपाय लागू किए

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड की वैधता पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जो राजनीतिक दानों के लिए एक वित्तीय उपकरण है। अदालत ने चुनावी बांड योजना की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की, लेकिन राजनीतिक वित्तपोषण में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नए उपाय लागू किए हैं।

फैसले में कहा गया है कि जबकि चुनावी बांड संविधान के तहत वैध हैं, पारदर्शिता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि दुरुपयोग रोका जा सके और राजनीतिक दान अधिक स्पष्टता के साथ किया जा सके। अदालत ने राजनीतिक दलों को बांड के माध्यम से प्राप्त दाताओं और राशियों की अधिक विस्तृत जानकारी देने का आदेश दिया है।

यह निर्णय भारतीय राजनीतिक वित्तपोषण के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की उम्मीद है, जिससे खुलासा बढ़ेगा और वित्तीय कदाचार की संभावनाओं को कम किया जाएगा। नए उपायों के तहत, राजनीतिक दलों और दाताओं को कड़ी रिपोर्टिंग मानकों का पालन करना होगा, जिसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को सुधारना है।

फैसले का स्वागत पारदर्शिता के समर्थकों द्वारा किया गया है, जिन्होंने इसे साफ और अधिक जवाबदेह राजनीतिक वित्तपोषण की दिशा में एक कदम बताया है। हालांकि, यह देखना बाकी है कि इन नए आवश्यकताओं को कितनी प्रभावी ढंग से लागू और निगरानी की जाएगी।

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