केजरीवाल को नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस, जज बोले- 26 जून को देखेंगे

निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को मनी लॉड्रिंग मामले में 20 जून को जमानत दे दी थी लेकिन हाईकोर्ट ने केजरीवाल के रिहा होने से पहले ही ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए 21 जून को जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी थी। केजरीवाल ने जमानत पर रोक के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे। उन्हें सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर लगी रोक हटाने की मांग वाली उनकी याचिका पर सुनवाई 26 जून तक टाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सुरक्षित रखे गए फैसले के इंतजार में मामले की सुनवाई 26 जून तक टाली है।हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट की शाम को जारी हुई लिस्ट में केजरीवाल का मामला मंगलवार को फैसले के लिए लगा है। यानी दिल्ली हाईकोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगा। दिल्ली की निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को मनी लॉड्रिंग मामले में 20 जून को जमानत दे दी थी, लेकिन ईडी अगले ही दिन जमानत आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने केजरीवाल के रिहा होने से पहले ही ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए 21 जून को जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

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